Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna: हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पूरी जानकारी यहाँ देखें

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Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna

हरियाणा सरकार ने राज्य की बेटियों को सशक्त बनाने और उनके विवाह में आर्थिक मदद देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना”, जो कि वर्षों से जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है। यह योजना विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए बनाई गई है जो गरीब या पिछड़े वर्ग से हैं और जिनके विवाह में पैसों की कमी आड़े आती है।

यह योजना लड़कियों के विवाह के समय एक सम्मानजनक राशि प्रदान करती है ताकि उनके परिवार को आर्थिक रूप से राहत मिल सके। सरकार की यह पहल सामाजिक जिम्मेदारी के साथ-साथ बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को उनके विवाह में आर्थिक मदद देना है। योजना के तहत योग्य लाभार्थी को दो चरणों में कुल ₹71,000 की सहायता राशि दी जाती है, जिससे विवाह समारोह का खर्च कुछ हद तक पूरा हो सके।

पहली किस्त शादी से पहले दी जाती है, जबकि दूसरी किस्त विवाह के बाद लड़की के खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है ताकि लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच सके।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 का संक्षिप्त विवरण 

हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह योजना केवल हरियाणा राज्य की लड़कियों के लिए है, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। योजना का मुख्य लाभ ₹71,000 तक की आर्थिक मदद के रूप में दिया जाता है। यह मदद विवाह से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने इस योजना को आसान और सुलभ बना दिया है। इससे पात्र लाभार्थी किसी भी समय और कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता मापदंड

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें अनिवार्य हैं:

  • लाभार्थी लड़की हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • लड़की की आयु आवेदन करते समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदिका अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय सीमित होनी चाहिए और अभिभावक के पास कोई सरकारी नौकरी या खेती योग्य भूमि न हो।
  • विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

इन शर्तों को पूरा करने वाली लड़कियां ही योजना के अंतर्गत सहायता राशि के लिए पात्र मानी जाएंगी।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की धनराशि

इस योजना के तहत सरकार द्वारा कुल ₹71,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि दो भागों में दी जाती है:

  • पहली किस्त ₹5,000 की होती है जो विवाह से पहले दी जाती है ताकि विवाह की प्रारंभिक तैयारियों में सहायता मिल सके।
  • दूसरी किस्त ₹66,000 की होती है जो विवाह के पश्चात पंजीकरण के आधार पर लड़की के बैंक खाते में भेजी जाती है।

यह सहायता राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे कोई मध्यस्थता नहीं होती और लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचता है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से जुड़े लाभ इस प्रकार हैं:

  • गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता से विवाह कार्य सरल हो जाता है।
  • बाल विवाह पर अंकुश लगता है क्योंकि योजना का लाभ केवल 18 वर्ष की उम्र के बाद ही दिया जाता है।
  • महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है और समाज में लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ता है।
  • माता-पिता पर आर्थिक बोझ कम होता है और वे सम्मानपूर्वक विवाह करवा पाते हैं।
  • इस योजना से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है और गरीब वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलती है।

इन महिलाओं को भी मिलेगा लाभ (लड़कियों के साथ इनको भी मिलेंगे लाभ)

हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल अविवाहित लड़कियों तक सीमित नहीं है। योजना के दायरे को विस्तृत करते हुए अब तलाकशुदा और विधवा महिलाएं जो पुनर्विवाह करना चाहती हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यह कदम महिलाओं को नई शुरुआत का अवसर देने और उन्हें सामाजिक स्वीकृति दिलाने की दिशा में अहम साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हरियाणा के गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के विवाह में मदद दी जा सके। इससे बेटियों के विवाह में होने वाले खर्च को सरकार के सहयोग से पूरा किया जा सकेगा और अभिभावकों पर आर्थिक दबाव कम होगा।

इस योजना से महिला शिक्षा और उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ावा मिलता है। यह पहल राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। इच्छुक लाभार्थी नीचे दिए गए स्टेप्स के अनुसार आवेदन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “ऑनलाइन आवेदन” या “रजिस्ट्रेशन” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. नया पेज खुलेगा जहां आवेदिका को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी।
  4. सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि अपलोड करें।
  5. फॉर्म को भरने के बाद एक बार सभी जानकारी जांचें और फिर फॉर्म सबमिट करें।
  6. सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद एक रसीद प्राप्त होगी जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

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